ITR Refund Status Delay: क्यों अटक रहे हैं लोगों के टैक्स रिफंड? पूरी खबर और आसान तरीका जानें

ITR Refund Status Delay: देशभर में लाखों टैक्सपेयर्स इस समय एक ही समस्या से जूझ रहे हैं—उनका आयकर रिफंड (Income Tax Refund) अब तक उनके बैंक खाते में नहीं पहुंचा है। कई लोगों ने समय पर ITR फाइल किया, ई-वेरिफिकेशन भी कर दिया, फिर भी रिफंड अभी तक ‘Processed’ नहीं दिख रहा। यही नहीं, बहुत से यूज़र्स लगभग 3-4 महीने से इंतजार कर रहे हैं।

हाल में CBDT (Central Board of Direct Taxes) की तरफ से साफ किया गया है कि इस बार रिफंड में देरी होगी, और ज्यादातर लोगों को दिसंबर तक इंतजार करना पड़ सकता है।
यह देरी क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है, और PAN कार्ड से ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक करें—यह सब हम इस ब्लॉग में आसान भाषा में समझेंगे।

आइए पूरी जानकारी एक-एक करके समझते हैं।

क्यों हो रही है ITR Refund में देरी? CBDT ने बताई बड़ी वजह

ITR Refund Status Delay

CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल ने हाल ही में बताया कि इस बार डिपार्टमेंट कुछ मामलों की गहन जांच कर रहा है।
कई टैक्स रिटर्न में गलत डिडक्शन (गलत कटौती), गलत छूट और गलत क्लेम पाए जा रहे हैं। इसी कारण आयकर विभाग ने हर हाई-वैल्यू ITR की सावधानी से जांच शुरू की है।

विभाग नहीं चाहता कि कोई गलत रिफंड जारी हो, इसलिए प्रोसेसिंग में अतिरिक्त समय लग रहा है।
इसके चलते, जिन लोगों का रिफंड एकदम साफ है, उन्हें भी देरी से भुगतान होगा, लेकिन दिसंबर तक सब सुलझने की उम्मीद है।

Income Tax Refund आखिर है क्या?

जब आप एक साल में टैक्स की जितनी राशि भरते हैं, उसमें से यदि आपकी टैक्स देनदारी (Actual Tax Liability) कम निकलती है तो जो एक्स्ट्रा पैसा टैक्स विभाग को गया होता है, वही आपको Refund के रूप में वापस मिलता है।

यह अतिरिक्त राशि कई तरह से जमा हो सकती है, जैसे—
TDS, TCS, Advance Tax या Self-Assessment Tax।

IT विभाग तभी रिफंड देता है, जब आप:

  • ITR फाइल करते हैं

  • उसे e-verify करते हैं

  • और डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को प्रोसेस करके रिफंड कन्फर्म करता है

सामान्यतः रिफंड को क्रेडिट होने में 4–5 हफ्ते लगते हैं।
लेकिन इस बार यह प्रक्रिया काफी लंबी खिंच गई है।

अगर रिफंड समय पर नहीं आया, तो क्या जांचें?

IT विभाग के नियम कहते हैं कि यदि रिफंड 1 महीने से अधिक देरी से मिले, तो आपको सबसे पहले यह चीजें जांचनी चाहिए:

  • आपके ITR में कोई गलती तो नहीं है

  • विभाग ने कोई नोटिस या ईमेल भेजा हो

  • PAN और Aadhaar लिंक हो

  • बैंक खाता प्री-वैलिडेट हो

  • नाम और IFSC सही भरा हो

अधिकतर मामलों में रिफंड इन्हीं कारणों से लटक जाता है।

रिफंड लेट होने के आम कारण—कई लोग इसी वजह से परेशान होते हैं

रिफंड लेट या फेल होने की सबसे कॉमन वजहें ये हैं:

आधार और PAN लिंक न होना
बहुत लोग अभी भी Aadhaar–PAN लिंक नहीं करवा पाए हैं। ऐसा होने पर PAN ‘Inoperative’ हो जाता है और रिफंड रुक जाता है।

गलत PAN नंबर
अगर ITR में PAN गलत दर्ज हुआ है, तो रिफंड जारी ही नहीं होगा।

बैंक खाता प्री-वैलिडेट नहीं है
टैक्स रिफंड पाने के लिए आपका बैंक खाता IT पोर्टल पर प्री-वैलिडेट होना जरूरी है।

IFSC गलत होना
गलत IFSC भरने से बैंक रिफंड रिजेक्ट कर देता है।

बंद बैंक खाता
अगर आपने जिस खाते को ITR में चुना था, वह बंद है, तो रिफंड फेल हो जाएगा।

ऐसे मामलों में रिफंड “Failed” दिखता है और आपको “Refund Reissue” का अनुरोध भेजना पड़ता है।

PAN से ऑनलाइन कैसे चेक करें अपना Income Tax Refund स्टेटस?

अगर आपका रिफंड अटका हुआ है, तो उसका स्टेटस जानना बहुत आसान है।
इसे आप सीधे PAN कार्ड के जरिए चेक कर सकते हैं।

आईए स्टेप-बाय-स्टेप समझते हैं:

पहले Income Tax e-Filing पोर्टल पर लॉग इन करें।
यहां आप PAN को User ID के रूप में दर्ज करें।
अगर आपका PAN Aadhaar से लिंक नहीं है, तो लॉगिन पर ही चेतावनी संदेश आ जाएगा कि PAN “Inoperative” है।

अब लॉगिन के बाद e-File मेन्यू में जाएं।
यहां Income Tax Returns सेक्शन में “View Filed Returns” पर क्लिक करें।
अब आपके सामने Assessment Year की लिस्ट खुलेगी।
वहां से आप उस साल के रिफंड का पूरा स्टेटस देख सकते हैं जिसमें आप ITR फाइल कर चुके हैं।

“View Details” पर क्लिक करते ही आपको पूरे ITR की लाइफ-साइकिल दिखाई देगी—
जैसे ITR Received, Verified, Processed या Refund Issued।

रिफंड स्टेटस के चार मुख्य मैसेज—कौन-सा क्या मतलब बताता है?

जब आप स्टेटस चेक करेंगे, तो स्क्रीन पर चार तरह के मैसेज दिख सकते हैं।
हर मैसेज का अलग मतलब होता है:

1. Refund Issued

इसका मतलब आपका पैसा जारी हो चुका है और जल्द ही खाते में आ जाएगा।

2. Refund Partially Adjusted

यदि आपका कोई बकाया टैक्स है, तो रिफंड का कुछ हिस्सा उससे एडजस्ट कर दिया गया है।

3. Full Refund Adjusted

इसका अर्थ है कि आपका पूरा रिफंड किसी पिछली देनदारी में काट दिया गया है।

4. Refund Failed

इसका सबसे बड़ा कारण होता है—PAN इनऑपरेटिव, गलत IFSC, गलत खाता जानकारी या बंद बैंक खाता।

ऐसे मामलों में आयकर विभाग आपको मैसेज या ईमेल भेजता है कि आपका रिफंड फेल हो गया है और इसे दोबारा जारी करवाने के लिए आपको “Refund Reissue” का रिक्वेस्ट भेजना होगा।

Refund Reissue कैसे करें?

जब रिफंड फेल हो जाता है, तो आपको e-Filing पोर्टल में जाकर “Service Request” जनरेट करना होता है।

“SERVICES” टैब में जाकर “Refund Reissue” चुनें।
इसके बाद उस Assessment Year को सिलेक्ट करें जिसका रिफंड फेल हुआ था।

अब बैंक खाता, PAN, IFSC आदि की सही जानकारी डालकर रिक्वेस्ट सबमिट करें।
कुछ ही दिनों में रिफंड फिर से प्रोसेस हो जाएगा।

कई टैक्सपेयर्स को दिसंबर तक इंतजार—क्यों?

CBDT ने साफ कर दिया है कि इस साल हाई-वैल्यू रिटर्न की विस्तृत जांच की जा रही है।
गलत क्लेम और फर्जी डिडक्शन के मामले बढ़ रहे हैं।
इसलिए विभाग बिना जांच के रिफंड जारी नहीं करना चाहता।

इस जांच में समय लग रहा है।
इससे उन टैक्सपेयर्स को भी इंतजार करना पड़ रहा है जिनका रिटर्न एकदम साफ है।

हालाँकि विभाग का दावा है कि दिसंबर 2024 तक ज्यादातर रिफंड जारी हो जाएंगे।

टैक्सपेयर्स को क्या करना चाहिए?

अगर आपका रिफंड नहीं आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है।
सबसे पहले PAN–Aadhaar लिंक करवाएं।
बैंक खाता प्री-वैलिडेट रखें।
IFSC और नाम की स्पेलिंग बिल्कुल सही हो।
इन्कम टैक्स पोर्टल पर ईमेल और इनबॉक्स चेक करते रहें।

अगर कहीं गलती होगी, विभाग आपको नोटिस भेज देगा।
अगर गलती नहीं है, तो आपका रिफंड भी जल्द ही आ जाएगा।

रिफंड आ रहा है—बस थोड़ा इंतजार और करना होगा

इस साल ITR Refund लेट जरूर है, लेकिन यह रुकने वाला नहीं है।
विभाग की तरफ से साफ कहा गया है कि गलत डिडक्शन और गलत क्लेम की वजह से जांच में समय लग रहा है, लेकिन वैध रिफंड दिसंबर तक जारी हो जाएंगे।

PAN से ऑनलाइन स्टेटस चेक करना बेहद आसान है, और यदि रिफंड फेल हुआ है तो आप तुरंत “Refund Reissue” का अनुरोध भेज सकते हैं।

अब बस अपनी जानकारी अपडेट रखें, PAN–Aadhaar लिंक कराएं, और बैंक विवरण सही रखें।
रिफंड आपके खाते में जरूर आएगा—बस जल्दबाजी में घबराएं नहीं।

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