ITR Filing Deadline: किन्हें भरना है रिटर्न और लेट होने पर क्या होगा?

ITR Filing Deadline: आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि नजदीक है और लाखों करदाताओं के लिए अब यह जरूरी हो गया है कि वे समय पर रिटर्न फाइल करें। असेसमेंट ईयर 2025-26 (वित्तीय वर्ष 2024-25) के लिए नॉन-ऑडिट कैटेगरी के टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना था, लेकिन सरकार ने इस बार तारीख बढ़ाकर 15 सितम्बर 2025 कर दी। अब मुश्किल से कुछ ही दिन बचे हैं और फिलहाल किसी और एक्सटेंशन की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में आखिरी समय का इंतजार करने वाले करदाताओं के लिए खतरा बढ़ सकता है।

किन्हें 15 सितम्बर तक ITR फाइल करना जरूरी है | ITR Filing Deadline

यह डेडलाइन उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिन्हें ऑडिट की आवश्यकता नहीं होती। इसमें सबसे बड़ा वर्ग सैलरी पाने वाले लोग हैं, जिनकी वार्षिक आय बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से अधिक है।

पुराने टैक्स रेजीम में यह सीमा अलग-अलग उम्र के आधार पर तय होती है। 60 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए यह ₹2.5 लाख है। 60 से 80 साल के बीच वालों यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा ₹3 लाख है और 80 वर्ष से ऊपर वालों के लिए यह सीमा ₹5 लाख है। वहीं नए टैक्स रेजीम में सभी आयु वर्ग के लिए सीमा ₹3 लाख तय की गई है।

इसके अलावा फ्रीलांसर, प्रोफेशनल्स, छोटे व्यापारी और व्यवसायी जिनका टर्नओवर या आय ऑडिट की श्रेणी में नहीं आती, उन्हें भी 15 सितम्बर तक ITR भरना है।

निवेशक जिन्होंने शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी या सोने में निवेश से कैपिटल गेन कमाया है लेकिन जिन पर ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, वे भी इसी समयसीमा में आते हैं। साथ ही, ऐसे भारतीय निवासी जिनकी विदेशों में आय या संपत्ति है, उन्हें भी अपनी आयकर रिटर्न समय पर दाखिल करनी होगी, चाहे उनकी आय कितनी भी हो।

किन्हें ज्यादा समय मिला है

जिन टैक्सपेयर्स के खातों का ऑडिट आवश्यक है, उनके लिए डेडलाइन आगे है। व्यवसाय जिनका टर्नओवर निर्धारित सीमा से ऊपर है या प्रोफेशनल्स जिनकी आय तय सीमा से अधिक है और जिनके लिए सेक्शन 44AB लागू होता है, उन्हें 31 अक्टूबर 2025 तक का समय दिया गया है।

अगर 15 सितम्बर तक रिटर्न नहीं भरा तो क्या होगा

ITR Filing Deadline

अगर आप 15 सितम्बर की डेडलाइन मिस कर देते हैं तो आपको लेट फीस देनी होगी। आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत, यदि आपकी कुल आय ₹5 लाख तक है तो लेट फीस ₹1,000 है। यदि आपकी आय ₹5 लाख से अधिक है तो लेट फीस ₹5,000 होगी।

इतना ही नहीं, देरी से रिटर्न फाइल करने पर आपको बकाया टैक्स पर ब्याज देना होगा। साथ ही, एक और बड़ा नुकसान यह है कि आप कुछ तरह के नुकसान को आगे नहीं ले जा पाएंगे। उदाहरण के लिए शेयर बाजार या बिज़नेस से हुए घाटे को कैरी फॉरवर्ड करने का अधिकार खत्म हो जाएगा। यानी देरी से फाइलिंग करने पर सिर्फ पेनल्टी ही नहीं, बल्कि आपके भविष्य के टैक्स प्लानिंग पर भी असर पड़ सकता है।

ITR फाइल करने से पहले जरूरी जांच

कर विशेषज्ञों का कहना है कि रिटर्न भरने से पहले करदाता को कुछ जरूरी बातों की जांच जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले अपनी सैलरी, ब्याज और अन्य आय को Annual Information Statement (AIS) और फॉर्म 26AS से मिलान करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके कैपिटल गेन की जानकारी सही-सही दर्ज हो। यदि आपके पास विदेशी संपत्ति या बैंक खाते हैं तो उन्हें भी डिस्क्लोज करना न भूलें।

इसके अलावा, रिफंड पाने के लिए अपने बैंक खाते की जानकारी सही ढंग से दर्ज करना बेहद जरूरी है। साथ ही, आप जो भी डिडक्शन अलग-अलग सेक्शनों के तहत क्लेम कर रहे हैं, उसकी भी दोबारा जांच करें। एक छोटी गलती भी आपके रिफंड को रोक सकती है या नोटिस की वजह बन सकती है।

आखिरी दिन का इंतजार न करें

पिछले कई सालों का अनुभव बताता है कि आयकर पोर्टल पर आखिरी दिन अक्सर भारी ट्रैफिक की वजह से स्लो हो जाता है। ऐसे में जो लोग अंतिम समय तक इंतजार करते हैं, उन्हें पोर्टल पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा लेट होने की स्थिति में जुर्माना और ब्याज का खतरा भी रहता है।

जल्दी रिटर्न फाइल करने का एक और फायदा है कि आपका रिफंड जल्दी प्रोसेस होता है। खासकर सैलरी वाले और छोटे टैक्सपेयर्स के लिए यह रकम महत्वपूर्ण होती है। इसलिए टैक्स एक्सपर्ट्स की सलाह है कि फाइलिंग को टालें नहीं और जितनी जल्दी हो सके रिटर्न भर दें।

ITR फाइलिंग की नई डेडलाइन 15 सितम्बर 2025 नॉन-ऑडिट कैटेगरी के करदाताओं के लिए आखिरी मौका है। इसमें देरी करने पर न केवल आपको जुर्माना और ब्याज देना पड़ेगा बल्कि कुछ वित्तीय लाभ भी छिन जाएंगे। सरकार ने इस बार पहले ही समय सीमा बढ़ाई थी, ऐसे में अब और राहत की उम्मीद करना ठीक नहीं है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी आय, निवेश और सभी दस्तावेजों को जांचकर समय रहते रिटर्न फाइल करें और किसी भी अनावश्यक परेशानी से बचें।

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